ऑप्शन ट्रेडिंग में लाभ पर संभवतः 30% टीडीएक्स टैक्स लगेगा
Option ट्रेडिंग पर नया टैक्स:-
सरकार ऑप्शन ट्रेडिंग के मुनाफे पर 30% टीडीएस लगाएगी
भारत सरकार ऑप्शन ट्रेडिंग से होने वाले मुनाफे पर स्रोत पर 30% कर कटौती (टीडीएस) लगाने पर विचार कर रही है।
ऑप्शन ट्रेडिंग में अनुबंध खरीदना और बेचना शामिल है जो खरीदार को पूर्व निर्धारित मूल्य पर अंतर्निहित परिसंपत्ति (जैसे, स्टॉक, कमोडिटी) को खरीदने या बेचने का अधिकार देता है, लेकिन दायित्व नहीं।
☆30% टीडीएस कैसे काम करेगा?
1. जब आप कोई विकल्प बेचते हैं, तो ब्रोकरेज प्लेटफ़ॉर्म लाभ की गणना करेगा।
2. लाभ का 30% टीडीएस के रूप में काटकर सरकार के पास जमा किया जाएगा।
3. आपको शेष 70% लाभ प्राप्त होगा। 30% की कटौती की जाएगी
उदाहरण के लिए
ऑप्शन ट्रेडिंग से लाभ: ₹10,000
टीडीएस (30%): ₹3,000 (कटौती और सरकार के पास जमा)
आपका घर ले जाने का लाभ: केवल ₹7,000
प्रभाव
1. विकल्प व्यापारियों के लिए घर ले जाने के लाभ में कमी।
2. सरकार के कर राजस्व में वृद्धि।
ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले के ऊपर सरकार अब TDS टैक्स काट लेगा
फिर से नया सरकार बनने के बाद अब Trader के पीछे लग गया है मेरा कहने का मतलब यह है कि ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले के ऊपर सरकार अब 30%TDX टैक्स काट लेगा
अगर आप 2000 का प्रॉफिट किया है तो उनमें से 30% यानी ₹600 काट लेगा आपका सब चीज मिल करके ब्रोकरेज में ही ले लेगा चाहे आप ऑप्शन Buyer हो या ऑप्शन सेलर हो यह आपका प्रॉफिट के ऊपर भी डिपेंड करेगा की आपसे सरकार कितना पर्सेंट टैक्स लेगा
फ्यूचर एंड ऑप्शन:- में अगर आप लोग आज के तारीख पर ट्रेड करते हैं तो उससे जो टैक्स करता है उसको एक तरह से बिजनेस माना जाता है
सरकार का कहने का मतलब यह है कि अगर आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो आपका यह एक बिजनेस है आप चाहे बिजनेस से जितना रुपया कमा सकते हैं यह आप लोगों के ऊपर डिपेंड करता है
पहले क्या होता था आपका इनकम के हिसाब से सरकार 1 साल के बाद आपसे पूरा टैक्स ले लेता था लेकिन आज के तारीख में कुछ अलग ही हो रहा है
अगर आप लोग साल के 6 से 10 लाख कमाते हैं तो आपसे सरकार 10% टैक्स ले लेगा अगर आप लोग 12 से 15 लाख रुपया के बीच में कमाते हैं पूरे साल में तो आपसे सरकार 20% टैक्स ले लेगा अगर 15 लाख से ज्यादा और उसके बोयोंड के प्रॉफिट के ऊपर और आपलोगों को 30% टैक्स सरकार को देना पड़ेगा
फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग
फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग करने वाले जो एक्चुअल में बड़ा ट्रेड है उसे तो टैक्स भरने में उतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना फर्क छोटा ट्रेंड को पड़ेगा